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चेक बाउंस मामले में आरोपी को सजा:कोर्ट ने एक साल का कारावास और ढाई लाख का जुर्माना लगाया


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चेक बाउंस मामले में आरोपी को सजा:कोर्ट ने एक साल का कारावास और ढाई लाख का जुर्माना लगाया

चेक बाउंस मामले में आरोपी को सजा:कोर्ट ने एक साल का कारावास और ढाई लाख का जुर्माना लगाया

चूरू : चूरू में एक चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने आरोपी को एक साल के कारावास और ढाई लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह फैसला सुनाया। वार्ड 37 के निवासी दिनेश बुंदेला ने साल 2017 में अरुण कुमार को तीन महीने के लिए 2 लाख रुपए उधार दिए थे। अरुण कुमार ने रुपए लौटाने के लिए एक चेक दिया, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया।

एडवोकेट असीम खान ने बताया कि दिनेश बुंदेला ने अपने वकील के माध्यम से अरुण कुमार को भुगतान के लिए नोटिस भेजा। नोटिस मिलने के बाद भी आरोपी ने राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद कोर्ट में मामला दर्ज कराया। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों की जांच के बाद आरोपी अरुण कुमार को दोषी पाया। न्यायालय ने उसे एक साल के कारावास और ढाई लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

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