धारा 38 पुलिस एक्ट में जप्तशुदा वाहनो की होगी नीलामी
धारा 38 पुलिस एक्ट में जप्तशुदा वाहनो की होगी नीलामी
जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका
झुंझुनूं : झुंझुनूं पुलिस द्वारा धारा 38 पुलिस एक्ट में जप्तशुदा वाहनो को नीलाम करने की प्रक्रिया की जाएगी। उप महा निरीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि पुलिस थाना कोतवाली में 25 दुपहिया वाहन व 2 कार, पुलिस थाना सदर में 29 दुपहिया वाहन व 1 कार, पुलिस थाना बुहाना में 23 दुपहिया वाहन व 1 ट्रेक्टर, पुलिस थाना चिड़ावा में 2 दुपहिया वाहन, पुलिस थाना नवलगढ में 1 दुपहिया वाहन व 1 चौपहिया वाहन जप्त है जिनके वारिसान की तलाश करवाये जाने के बावजुद भी अभी तक कोई भी वाहनो के वारिसान ने कोई दावा पेश नही किया गया है ना ही उक्त वाहनों का कोई पता चला है।
अब इन वाहनों की 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक पुलिस थानों के परिसर में नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल को पुलिस थाना सदर में, 2 को पुलिस थाना चिडावा, 3 को थाना नवलगढ, 4 को थाना बुहाना, 7 को थाना कोतवाली में नीलामी होगी।
इन वाहनो / सम्पति को संदिग्ध (लावारिस ) मानते हुये राजस्थान पुलिस नियम 2008 के नियम 8 के तहत नियमानुसार नीलाम किया जाकर निलामी राशि राजकोष मे जमा करा दी जावेगी । वाहनो / सम्पति की सूची वाहन समन्वय साफटवेयर व जीपनेट पर उपलब्ध है व संबंधित थाने पर निलामी दिनांक से पूर्व थाना पर निलामी योग्य वाहनो को किसी भी दिन बोलीदाता उपस्थित होकर देख सकते है व निलामी दिनांक को बोली दाता समय 10.30 एएम पर सम्बिन्धित थाना पर उपस्थित होकर बोली लगा सकते है । वाहनो की निलामी के बाद अदावाकृत की कोई सुनवाई नही कि जावेगी ।
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