राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा सम्मति हेतु निर्धारित शुल्क हेतु छूट की विशेष योजना
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा सम्मति हेतु निर्धारित शुल्क हेतु छूट की विशेष योजना

नीमकाथाना : राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा विभिन्न उद्योगों, इकाईयों, हॉस्पीटल, क्लीनिक, लेबोरेट्रिज, बिल्डींग कन्शट्रशन प्रोजेक्ट्स, ईंट भट्टे, माईन्स इत्यादि को लाल, नांरगी एवं हरित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सभी इकाईयों को राज्य मण्डल से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य है। इकाईयों को राज्य मण्डल द्वारा सम्मति प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 27 नवम्बर, 2024 को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर द्वारा सम्मति हेतु शुल्क में विशेष छूट योजना को प्रारम्भ किया गया है। ऐसी इकाईयां जो पहले से स्थापित एवं संचालित हैं एवं आज दिनांक तक राज्य मण्डल से स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाये है, वो योजना का लाभ ले सकते है। उक्त योजना 01 दिसंबर 2024 से प्रारम्भ होकर 29 जनवरी 2025 तक 60 दिवस तक लागू रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत उल्लेखित इकाईयों को जल अधिनियम, 1974, वायु अधिनियम 1981 के तहत निर्धारित प्रक्रिया, शुल्क के अनुसार स्थापना एकी स्वीकृति और संचालन की स्वीकृति के लिए आवेदन करना होगा। एक विशेष छूट के रूप में उन्हें उन वर्षों के लिए पिछले शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा, जब वे बिना स्वीकृति के संचालित हो रहे थे। इस योजना का उद्देश्य इकाईयों को स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन कर सके। इस योजना की अधिक जानकारी हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के अधिकारी संदीप कुमार (मोबाईल नम्बर 9587820634) एवं अविनाश ढाका (मोबाईल नम्बर 7014802538) से सम्पर्क किया जा सकता है।