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दो युवकों की हत्या के मामलों में आजीवन कारावास:जुर्माना भी लगाया, अपराध के वक्त आरोपी युवक था नाबालिग


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दो युवकों की हत्या के मामलों में आजीवन कारावास:जुर्माना भी लगाया, अपराध के वक्त आरोपी युवक था नाबालिग

दो युवकों की हत्या के मामलों में आजीवन कारावास:जुर्माना भी लगाया, अपराध के वक्त आरोपी युवक था नाबालिग

झुंझुनूं : झुंझुनूं जिला सेशन न्यायाधीश (बाल न्यायालय) दीपा गुर्जर ने हत्या के दो अलग-अलग मामलों में आरोपी को आजीवन कारावास की अलग-अलग सजा सुनाई है। वारदात के वक्त आरोपी नाबालिग था।

एक ही दिन में हत्या के दो मामलों में उस पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शव को जलाने के प्रयास के मामले में पांच वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड दिया है।

न्यायाधीश ने अपने निर्णय में लिखा कि घटना के समय आरोपी बालक 17 वर्ष की आयु से लगभग 5 दिन ही कम था। इस अवस्था में आरोपी बालक अपने किए गए गंभीर आपराधिक कृत्य के परिणाम को समझ सकता था। उसके द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से नृशंस हत्या की गई है। न्यायालय ने लिखा कि समुचित सरकार दण्डादेश का लघुकरण कर सकेगी। आरोपी बालक अब 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है जो वर्तमान में नियमित कारागार में है।

दोनों मृतकों के परिजन की ओर से एडवोकेट राजेन्द्र सिंह निर्वाण एवं विशेष लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने पैरवी करते हुए गवाहों के बयान व दस्तावेज प्रदर्शित कराए। दलील दी कि आरोपी बालक ने परिपक्व बुद्धि की अवस्था में सभी परिणामों को समझते हुए हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया है। उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाए।

यह हैं दोनों मामले

पहले मामले के अनुसार 29 अक्टूबर 2019 को औनाड़ सिंह की ओर से सीएचसी चिड़ावा में पुलिस को रिपोर्ट दी गई कि उसका बेटा प्रेमसिंह गांव के ही राजीव का ट्रैक्टर चलाता है। 28 अक्टूबर 2019 को शाम के करीब 6 बजे राजीव ट्रैक्टर पर गया था और रात को घर नहीं आया। सुबह करीब 8 बजे मटाणा मंदिर के पुजारी शेरसिंह का फोन आया कि एक लाश मटाणा मंदिर के पीछे सूखी लकड़ियों पर पड़ी है। वह लाश उसके बेटे प्रेम सिंह की थी।

किसी ने उसके बेटे की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी तथा उसके शरीर को घसीटकर मंदिर के पीछे लकडिय़ां पर डालकर जलाने की कोशिश की। दूसरे मामले में 29 अक्टूबर 2019 को परिवादी जगदीश प्रसाद ने पुलिस को सीएचसी चिड़ावा पर रिपोर्ट दी कि 28 अक्टूबर 2019 की रात को करीब 9 बजे उसका बेटा राहुल उर्फ मोनू खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह करीब 5 बजे उसने चाय बनाई और अपने बेटे को कमरे में चाय देने गया तो वह कमरे में नहीं मिला।

इसके बाद में उसके घर के आगे रास्ते से गुजरते व्यक्ति ने बताया कि उसके लड़के की लाश श्यामपुरा-किशोरपुरा के रास्ते के बीच पड़ी हुई है। उसने जाकर देखा तो उसके बेटे राहुल की बायीं कनपटी तथा गर्दन पर किसी ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी है।

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