झुंझुनूं : झुंझुनूं जिले की दरगाह हजरत कमरूद्दीन शाह साहब की भूमि पर अवैध निर्माण के सम्बंध में कार्यालय राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फस की और से झुंझुनूं जिला कलेक्टर व नगर परिषद आयुक्त को एक लिखित आदेश जारी किया गया है जिसमे वक्फ सम्पति दरगाह हजरत कमरुद्दीन शाह साहब झुंझुनूं की भूमि पर स्कूल वक्फ बोर्ड द्वारा स्कूल निर्माण की एनओसी जारी की गई थी परंतु वक्फ बोर्ड द्वारा उस एनओसी को निरस्त कर दिया गया। राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फस के सहायक मुख्य अधिकारी ने आयुक्त को अवगत करवाया है कि पूर्व सभापति खालिद हुसैन द्वारा बड़े मदरसे के पास बिना वक्फ बोर्ड अनुमति के वक्फ भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है जिसको रुकवाने एवं ध्वस्त करने हेतु संबधित अधिकारियों को निर्देशित करने के आदेश जारी किये है जिससे वक्फ संपत्ति सुरक्षित रहे व मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे।
कई बार पटवारी के पाबंद करने के बाद भी आधे अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया गया है जिसको हटाने के आदेश जिला कलेक्टर व एसडी में तहसीलदार के नाम निकल गए, लगभग 1500-2000 गज पर चार दिवारी कर दो रूम बना लिए गए हैं।