स्कूल में छात्र की चाकू से हत्या मामला:आरोपी का किराये का घर ढहाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, प्रशासन का पक्ष रखेंगे एसजी
स्कूल में छात्र की चाकू से हत्या मामला:आरोपी का किराये का घर ढहाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, प्रशासन का पक्ष रखेंगे एसजी
उदयपुर : स्कूल में चाकूबाजी की घटना में छात्र की मौत के बाद आरोपी के किराये के मकान पर बुलडोजर चलाने के मामले में नया मोड़ आ गया। मकान मालिक रशीद खान उर्फ अब्दुल रशीद ने जमीयत-उलेमा ए हिंद के जरिये सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। अपील में कहा है कि उन्होंने उदयपुर में पटेल सर्किल स्थित दीवानशाह कॉलोनी में बना अपना मकान उन्हीं के समुदाय के एक परिवार को किराये दिया हुआ था। नगर निगम और वन विभाग ने उसे अवैध बताते हुए ध्वस्त कर दिया।
इस अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर मामले में पैरवी की व्यवस्था कराने को भी कहा। मामले में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता पैरवी को सहमत हो गए हैं। हालांकि, उन्होंने हर दिन के 5.50 लाख रु. लेना भी तय किया है। बता दें कि जमीयत उलेमा-ए हिंद ने 26 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाल ही 2 सितंबर को दो सदस्यीय बैंच ने कहा था कि कोई आरोपी हो या दोषी, उसका घर कैसे गिराया जा सकता। दिशा-निर्देश जारी करेंगे।
वन विभाग और नगर निगम ने अवैध बताते हुए गिराया था रशीद के किरायेदार के 10वीं में पढ़ने वाले नाबालिग बेटे ने 16 अगस्त को भटि्टयाना चौहट्टा स्थित राजकीय माध्यमिक स्कूल में अपने सहपाठी देवराज पर चाकू से हमला कर दिया था। इसके बाद शहर में तनाव फैल गया था। वाहन फूंके गए, बाजार बंद करा दिए गए। पांच दिन तक इंटरनेट बंद रहा और निषेधाज्ञा लागू रही। इस बीच 19 अगस्त को देवराज की मौत हो गई थी। घटना के बाद वन विभाग ने इस मकान की जमीन को अपनी बताते हुए यहां कब्जा किए जाने की बात कही थी। नगर निगम ने भी घर खाली करने का नोटिस दिया। 17 अगस्त को दोपहर में निगम ने मकान को बुलडोजर से गिरा दिया।