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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 14 साल का कारावास, एक लाख का जुर्माना भी


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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 14 साल का कारावास, एक लाख का जुर्माना भी

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 14 साल का कारावास, एक लाख का जुर्माना भी

चूरू : पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को 14 वर्ष के कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले के अनुसार सुजानगढ़ के शहरी क्षेत्र की एक 16 वर्षीय नाबालिग ने रिपोर्ट दी कि दो साल पहले वह स्कूल से घर आ रही थी। उस दौरान मनोज गुर्जर उसे बहाने से अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने अश्लील फोटो ले ली। फोटो वायरल करने व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर आरोपी ने उसके साथ दो साल में कई बार दुष्कर्म किया। आखिर में परेशान होकर उसने परिजनों को घटना के बारे में बताया।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। पोक्सो कोर्ट की जज सोनिया पुरोहित ने उपलब्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व सबूतों का अवलोकन कर धारा 376 में दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आरोपी मनोज गुर्जर को 14 साल के कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले को लेकर एसपीपी वरुण सैनी ने राज्य सरकार और एडवोकेट सुरेंद्र सिंह शेखावत ने पीड़िता की तरफ से पैरवी की।

आरोपी के मोबाइल से रिकवर हुई अश्लील फोटो दोष सिद्धि का बड़ा आधार: एसपीपी वरुण सैनी ने बताया कि मामले में एफएसएल टीम द्वारा आरोपी के मोबाइल से फोटो रिकवर कर कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट का बहुत महत्व रहा। मोबाइल से रिकवर की गई नाबालिग की अश्लील फोटो मामले में दोष सिद्धि का बड़ा आधार बनी।

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