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मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रेशन में नहीं होगी परेशानी, पुराने नियम में करा सकेंगे


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मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रेशन में नहीं होगी परेशानी, पुराने नियम में करा सकेंगे

मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रेशन में नहीं होगी परेशानी, पुराने नियम में करा सकेंगे

झुंझुनूं : सांख्यिकी विभाग जयपुर ने राज्य के मुस्लिम विवाह पंजीयन को लेकर 25 अगस्त 2023 को एक आदेश जारी किया था। जिससे राज्य के मुस्लिम समुदाय के लोगों को विवाह पंजीकरण मे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

इस समस्या को लेकर जयपुर में विवाह पंजीयन के महा रजिस्ट्रार से मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। अब 2023 के आदेश मे संशोधन किया जा चुका है। समुदाय के लोग अब विवाह का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 के अनुसार कराया जा सकता है। जिसके लिए वर-वधु के पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान व पते का दस्तावेज, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, विवाह मे साक्षी दो गवाहों के शपथ पत्र व पहचान व पते के दस्तावेज और शादी का कार्ड देना होगा।

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