‘यह एक मुसलमान होने की सजा है?’: जेल से बाहर आने पर छलका आजम का दर्द, बोले- कानून का वजूद खत्म हो चुका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत मंजूर की थी। शुक्रवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हाईकोर्ट का आदेश दाखिल कर जमानत की शर्तें पूरी की गईं। रिहाई परवाने जारी होने के बाद जैसे ही शनिवार शाम दोनों जेल से बाहर आए, ईडी ने आजम खान को हिरासत में ले लिया।
उत्तर प्रदेश : अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में जमानत मिलने पर शनिवार शाम जेल से बाहर आए सपा नेता आजम खां को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने हिरासत में ले लिया। रिहाई जानकारी मिलते ही ईडी की टीम पहले से गेट पर मौजूद थी। आजम के जेल से बाहर कदम रखते ही टीम अपनी गाड़ी में बैठाकर साथ ले गई। वहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल से रिहाई मिल गई। रामपुर के एएसपी अनिल सिंह सिसोदिया ने बताया कि ईडी की टीम आजम को हिरासत में लेकर गाजियाबाद मुख्यालय पूछताछ के लिए ले गई है।
जेल से बाहर आते ही छलका दर्द

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