नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा:एक लाख रुपए का जुर्माना, 12 वर्षीय बच्ची से किया था रेप
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा:एक लाख रुपए का जुर्माना, 12 वर्षीय बच्ची से किया था रेप

झुंझुनूं : पोक्सो कोर्ट ने 12 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जबकि कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले के अनुसार आरोपी सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के अगवाना खुर्द निवासी अभियुक्त प्रदीप कुमार ने 10 जनवरी 2021 को पीड़िता को फोन कर बहला फुसलाकर सुनसान जगह बुला लिया। उसके बाद एक ट्रक में बैठाकर अजमेर ले गया। वहां से 15 -20 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर ट्रक में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
बच्ची ने विरोध किया तो उसे जान से माने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को राजसंमद में पकड़ लिया। इस संबंध में पीड़िता के परिजनों की ओर से थाने में रिपोर्ट दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन की ओर से 13 गवाह व 32 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी प्रदीप को 20 साल के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने पैरवी की थी।