हत्यारे पति को आजीवन कारावास:10 हजार का जुर्माना लगाया, दहेज के लिए पत्नी की गला घोटकर की थी हत्या
हत्यारे पति को आजीवन कारावास:10 हजार का जुर्माना लगाया, दहेज के लिए पत्नी की गला घोटकर की थी हत्या
झुंझुनूं : दहेज के लिए तंग व परेशान कर पत्नी की गला घोटकर हत्या करने के मामले में झुंझुनूं कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अपर सेशन न्यायाधीश संख्या -1 की जज सीमा ढाका ने सुनाया। पीड़ित की ओर से पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन कमल किशोर शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि मृतक विवाहिता के पिता हांसलसर निवासी घासीराम ने 28 फरवरी 2020 को गुढ़ागौड़जी थाने में मामला दर्ज करवाया था कि उसकी बेटी सुष्मिता की शादी 11 मई 2018 को पौसाना निवासी बसंत कुमार के साथ हुई थी।
शादी के बाद से ही पति बसंत कुमार दहेज की मांग करने लगा। दो बार उन्होंने 4 -4 लाख रुपए भी दिए थे। फिर भी बसंत कुमार दहेज की मांग करता रहा। उसकी बेटी को तंग व परेशान करने लगा और एक दिन दहेज के लिए उसकी बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी पति को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया था। अभियोजन पक्ष सहायक निदेशक अभियोजन किशोर शर्मा ने 20 गवाह और 15 सबूत कोर्ट में पेश करवाए। दोनों पक्षों की बहस सुनकर कोर्ट ने आरोपी पति बसंत कुमार आजीवन कारावास की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना लगाया।
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