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उच्च न्यायालय ने डॉ डांगी को ही माना सीएमएचओ का हकदार, कोर्ट ने कहा आदेश मानो नही तो अवमानना कार्यवाही के लिए तैयार रहो


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उच्च न्यायालय ने डॉ डांगी को ही माना सीएमएचओ का हकदार, कोर्ट ने कहा आदेश मानो नही तो अवमानना कार्यवाही के लिए तैयार रहो

उच्च न्यायालय ने डॉ डांगी को ही माना सीएमएचओ का हकदार, कोर्ट ने कहा आदेश मानो नही तो अवमानना कार्यवाही के लिए तैयार रहो

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद आरिफ चंदेल

झुंझुनूं : राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिले में सीएमएचओ पद के लिए डॉ राजकुमार डांगी को ही पद वास्तविक हकदार माना है। राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल खंडपीड़ के डॉ राजकुमार डांगी को सीएमएचओ पद पर पदस्थापित रहने के आदेश के बावजूद सरकार की ओर से 11 जून को संयुक्त शासन सचिव ग्रुप 2 प्रीति माथुर ने अतिरिक्त महाधिवक्ता की राय से डॉ छोटेलाल गुर्जर को सीएमएचओ पद के डीडीओ पावर प्रदान कर दिए थे। डॉ छोटेलाल गुर्जर के नाम के इन आदेश को शुक्रवार को फिर से हुई इस केस की सुनवाई में कोर्ट ने अनुचित ठहराते हुए तत्काल प्रभाव से वापस करने के आदेश दिया साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि 11 जून को डॉ छोटेलाल गुर्जर के नाम के डीडीओ पावर के आदेश को वापस नहीं लेने पर न्यायालय की अवमानना कार्यवाही के लिए तैयार रहे। डॉ डांगी के लिए इस केस की कोर्ट में पैरवी हनुमान चौधरी और तरूण चौधरी ने की। डॉ डांगी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद मैने शनिवार को दोपहर बाद फिर से सीएमएचओ का कार्यभार संभाल लिया।

 

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