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नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की जेल:80 हजार का जुर्माना लगाया


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नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की जेल:80 हजार का जुर्माना लगाया

नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की जेल:80 हजार का जुर्माना लगाया

झुंझुनूं : नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व 80 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी पर रात के समय नाबालिग बच्ची को घर से बहला फुसलाकर ले जाकर बलात्कार करने का आरोप लगा था।

पीड़िता अपनी बड़ी बहन के पास रहती थी। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिजनाें की ओर 19 नवंबर 2019 को झुंझुनूं कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी साहिल कुमार रात को घर में घुसकर उनकी साढे सत्रीय वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया।

उसके साथ बलात्कार किया। इस पर झुंझुनूं कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर आरोपी को गिरफ्तार कर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष विशिष्ठ लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने 14 गवाह और 10 सबूत कोर्ट में पेश करवाए। दोनों पक्षों की बहस सुनकर पॉक्सो न्यायालय झुंझुनूं ने आरोपी साहिल कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता को 80 हजार रूपए प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए है।

आरोपी मामले में जमानत पर बाहर चल रहा था। कोर्ट ने जमानत रद्द कर हिरासत में लेने के आदेश दिए है।

 

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