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सीएम भजनलाल का अहम फैसला, RSSB के अफसर-कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधी प्रस्तावों को मिली मंजूरी


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सीएम भजनलाल का अहम फैसला, RSSB के अफसर-कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधी प्रस्तावों को मिली मंजूरी

CM Bhajan Lal Big Decision : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। इसके तहत RSSB के अधिकारी व कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है।

CM Bhajan Lal Big Decision : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। इसके तहत RSSB के अधिकारी व कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। सीएम भजनलाल ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (राजपत्रित) सेवा नियम, 2024 एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2024 का अनुमोदन किया है। साथ ही राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाएं (सामान्य पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है।

अब पारदर्शी व समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। सीएम भजनलाल के इस निर्णय से बोर्ड के सेवा नियमों के निर्धारण की राह खुलने के साथ ही बोर्ड के कार्मिक संवर्ग के चयन में सुगमता आएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के सशक्त एवं स्वतंत्र होने से पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी।

अभी तक नहीं बनाए गए सेवा नियम

उल्लेखनीय है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के गठित होने के साथ ही पिछले 10 वर्षों में बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग के लिए सेवा नियम नहीं बनाए गए। जिससे पदों की स्वीकृति, भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता एवं वेतन भत्तों के निर्धारण आदि के कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे थे।

कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से होगी वाहन चालकों की भर्ती

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न विभागों के वाहन चालकों के पदनाम में एकरूपता लाते हुए शैक्षणिक योग्यता के सेवा नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संबंध में वाहन चालक पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता आठवीं से अपग्रेड करते हुए सैकेण्डरी या समकक्ष किए जाने का निर्णय लिया गया है। सीएम शर्मा के इस निर्णय से भविष्य में वाहन चालकों की भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा एवं ट्रेड टेस्ट का आयोजन किया जा सकेगा। इससे सुगम एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुशल वाहन चालकों का चयन किया जा सकेगा।

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