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सौर ऊर्जा सिंचाई पंप संयंत्र आवेदन का एक और मौका:राज किसान साथी पोर्टल पर 20 जून तक कर सकेंगे दस्तावेज की पूर्ति


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सौर ऊर्जा सिंचाई पंप संयंत्र आवेदन का एक और मौका:राज किसान साथी पोर्टल पर 20 जून तक कर सकेंगे दस्तावेज की पूर्ति

सौर ऊर्जा सिंचाई पंप संयंत्र आवेदन का एक और मौका:राज किसान साथी पोर्टल पर 20 जून तक कर सकेंगे दस्तावेज की पूर्ति

झुंझुनूं : सौर ऊर्जा सिंचाई पंप संयंत्र के लिए आवेदन करने वालों को दस्तावेज पूर्ति का एक और मौका दिया गया है। जिनके आवेदन निरस्त हुए थे वे अब 20 जून तक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।

उद्यान विभाग ने मार्च 2024 में राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदनों की जांच कर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की थी। जांच में झुंझुनूं जिले के कई कागजात अधूरे होने के कारण बैक-टू-सिटीजन किए गए थे। अधूरे दस्तावेज 15 दिन में पोर्टल पर अपलोड करने थे, लेकिन बड़ी संख्या में आवेदकों ने समय सीमा में दस्तावेज अपलोड नहीं किए। ऐसे में उनके आवेदन निरस्त हो गए थे।

झुंझुनूं उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉ. शीशराम ने बताया- जिन किसानों के आवेदन निरस्त हुए थे 20 जून तक राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन रि-ओपन करवाकर मांगे गए दस्तावेज अपलोड कर करते हैं। यह काम नजदीकी ई-मित्र पर भी करवाया जा सकेगा।

आवेदन के साथ नवीनतम जमाबंदी व नक्शा लगाना होगा। यह 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जल स्रोत की उपलब्धता और पूर्व में योजना का लाभ नहीं लिया गया का स्व घोषणा शपथ पत्र देना होगा। किसान अनुमोदित फर्मों में से किसी एक का चयन कर सकेंगे।

उद्यान विभाग को पीएम कुसुम योजना में बीते वित्तीय वर्ष में झुंझुनूं जिले के लिए दो हजार सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य मिला था। उप निदेशक डॉ. शीशराम ने बताया कि योजना की गाइडलाइन के अनुसार पंप संयंत्र स्थापित करने वाले किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी देय है। पहले में 7.5 एचपी डीसी व 10 एचपी डीसी एसी पम्प लगाने पर ही अनुदान देय था। अब 3 व 5 एचपी सोलर संयंत्र पर भी अनुदान दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि अनुदान मिलने के बाद 7.5 एचपी डीसी पंप पर किसान को 2 लाख 14 हजार 638 रुपए और 10 एचपी एसी और डीसी पम्प पर 3 लाख 42 हजार 555 रुपए, 3 एचपी पर 1 लाख 01 हजार 124 रुपए और 5 एचपी पर 1 लाख 29 हजार 221 रुपए कृषक को कृषक हिस्सा राशि के रूप में वहन करने होंगे।

साथ ही किसी भी स्थिति में कृषक अपनी कृषक हिस्सा राशि किसी भी स्तर पर यथा कार्यालय, फील्ड स्टाफ, कम्पनी, फर्म एवं उनके प्रतिनिधियों को नकद जमा नहीं कराएं। विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरांत ही किसानों को हिस्सा राशि स्वयं के स्तर से जरिए डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से जमा करवानी है।

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