जयपुर शहर में 21 हजार लाइसेंसी स्ट्रीट वेंडर्स:निगम 13 साल में भी 40 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं दे पाया आईडी कार्ड; इसलिए हाईकोर्ट ने दी राहत
जयपुर शहर में 21 हजार लाइसेंसी स्ट्रीट वेंडर्स:निगम 13 साल में भी 40 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं दे पाया आईडी कार्ड; इसलिए हाईकोर्ट ने दी राहत

जयपुर : हाईकोर्ट ने आईडी कार्ड जारी नहीं होने पर स्ट्रीट वेंडर्स को राहत देते हुए उनके खिलाफ सरकार व निगम को दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही गृह सचिव, स्थानीय निकाय सचिव व डीजीपी से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस पंकज भंडारी व शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह निर्देश मंगलवार को नेशनल ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस ऑर्गनाइजेशन के सचिव दुलीचंद शर्मा की पीआईएल पर दिया।
अधिवक्ता संजय जोशी ने बताया कि सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2011 के प्रावधानों को लागू नहीं किया है। इनके अनुसार ग्रेटर व हेरिटेज निगम को स्ट्रीट वेंडर्स को आईडी कार्ड जारी करने थे। 80% वेंडर्स को आईडी कार्ड जारी नहीं किए हैं, जबकि 2017 में अवमानना याचिका में सरकार ने माना था कि वेंडिंग जोन घोषणा नहीं होने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ा। हाईकोर्ट ने 31 जुलाई 2017 के आदेश से 6 महीने में पूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं हुई।
शहर की सड़कों पर 61 हजार फुटपाथ कारोबारी, जबरन नहीं हटा पाएगा निगम
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद जयपुर शहर की सड़कों पर काबिज थड़ी, ठेला, खोमचा व फुड ऑन व्हील वालों को अब जेडीए व निगम प्रशासन हटा नहीं पाएगा। ग्रेटर निगम व हेरिटेज निगम के 250 वार्डों की मुख्य सड़कों पर करीब 61 हजार फुटपाथ कारोबारी काबिज हैं। इसमें से 21 हजार पथ विक्रेताओं का तो निगम ने सर्वे किया हुआ है, बाकी करीब 40 हजार वैसे तो अवैध ही माने जाएंगे, लेकिन हाईकोर्ट से इन्हें भी राहत मिल गई है। ग्रेटर निगम ने 11,453 स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे कर आईडी कार्ड बना दिए हैं। इसी तरह हेरिटेज निगम एरिया के 9,369 फुटपाथ कारोबारियों को कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
86 बाजार व रास्तों में वेंडिंग जोन, फुटपाथ पर व्यापार की छूट
शहर में कुल 86 वेंडिंग जोन हैं, जहां पर थड़ी-ठेला कारोबारी व्यापार कर सकते हैं। सांगानेर जोन में 21, सिविल लाइंस जोन में 23, आमेर जोन में 3, मोतीडूंगरी जोन एरिया में 10, विद्याधर नगर जोन में 13, हवामहल जोन एरिया में 3, मानसरोवर जोन में 13 स्थान चिह्नित किए हैं, जहां पर फुटपाथ कारोबारियों को छूट दी गई है। बशर्ते वे सड़क को बाधित नहीं करें और लोगों को आवाजाही में परेशानी ना हो।
10 साल से चल रहा है थड़ी-ठेला व निगम के बीच का विवाद
हेरिटेज सिटी थड़ी-ठेला यूनियन के अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि सर्वे धारी स्ट्रीट वेंडर्स को बेदखली से रोकने के लिए 10 साल पहले वर्ष 2013 में आदेश लागू हुए। सुप्रीम कोर्ट में हेरिटेज सिटी थोड़ी ठेला यूनियन की याचिका पर स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लागू किया। इसके तहत रूल्स और स्कीम बनाई व टाउन बिल्डिंग कमेटियों का गठन किया। यूनियन ने कहा था कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन बनाए जाने चाहिए, ताकि वे अपने स्थान पर खड़े होकर व्यापार कर सकें। फिलहाल निगम जबरन सामान जब्त कर लेता है, जिससे नुकसान हो रहा हैं।