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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा अनिवार्यः 30 जून तक कर सकेंगे आवेदन, फिर भी नहीं लगाई तो वसूला जाएगा जुर्माना


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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा अनिवार्यः 30 जून तक कर सकेंगे आवेदन, फिर भी नहीं लगाई तो वसूला जाएगा जुर्माना

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा अनिवार्यः 30 जून तक कर सकेंगे आवेदन, फिर भी नहीं लगाई तो वसूला जाएगा जुर्माना

झुंझुनूं : एक अप्रैल 2019 से पूर्व खरीदे गए वाहनों पर 30 जून तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा। इसके बाद परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। 30 जून के बाद वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं होने पर पहली बार 5000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

जांच एंजेसियों को दोबारा मिलने पर 10000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। जिला परिवहन अधिकारी मक्खन लाल जांगिड़ ने बताया कि एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अंतिम तिथि 30 जून है। वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए एसआईएएम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

दरें निर्धारित की

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए विभाग ने समय सीमा निर्धारित कर दी थी। विभागीय परिपत्र के अनुसार अंतिम तिथि 30 जून है। इस अवधि के बाद जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नजर नहीं आई तो उनके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए परिवहन विभाग की ओर से दरें निर्धारित की गई हैं। डीलर्स को इन दरों के आधार पर ही नंबर प्लेट लगानी होगी। निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल करने पर डीलर के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

अपराध पर अंकुश लगेगा

अप्रैल 2019 से पहले के नंबर प्लेटों के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती थी। ऐसे में पुलिस एवं परिवहन अधिकारियों को किसी अपराध में संलिप्त वाहनों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाने के बाद वाहनों की चोरी एवं अन्य अपराधों में कमी आएगी।

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