साइलेंस पीरियड में थम जाएगा प्रचार-प्रसार, जुलूस, सभा आदि नहीं हो सकेंगे आयोजित
साइलेंस पीरियड में थम जाएगा प्रचार-प्रसार, जुलूस, सभा आदि नहीं हो सकेंगे आयोजित

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद आरिफ चंदेल
झुंझुनूं : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान मतदान समाप्ति के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे को साइलेंस पीरियड घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने बताया कि 17 अप्रैल को सांय 6 बजे (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व) से आरंभ होकर 19 अप्रैल को सांय 6 बजे तक (मतदान समाप्ति) की अवधि के दौरान साइलेंस पीरियड रहेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 की उपधारा (1) के अनुसार इस कालावधि के दौरान कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न सम्मिलित होगा व न ही उसे संबोधित करेगा।
साथ ही चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं किया जाएगा। कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं किया जा सकेगा।