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इलेक्ट्रानिक, डिजिटल एवं सोशल मीडिया विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक


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झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

इलेक्ट्रानिक, डिजिटल एवं सोशल मीडिया विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक

18 व 19 अप्रैल को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का भी करवाना होगा अधिप्रमाणन

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल एवं सोशल मीडिया विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक है तथा मतदान दिवस एवं उसके पूर्व दिवस (18 एवं 19 अप्रैल) को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन जरूरी रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) चिन्मयी गोपाल ने बताया कि राजनैतिक विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल एवं सोशल मीडिया के राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा। चुनाव के दौरान ई- पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों, बल्क एसएमएस, सोशल मीडिया, वेब पोर्टल एवं मोबाइल वैन पर प्रसारित होने वाली विज्ञापन सामग्री का भी अधिप्रमाणन आवश्यक होगा। इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को आवेदन करना होगा।

ऎसे करें विज्ञापन अधिप्रमाणन के लिए आवेदन:
राजनैतिक दलों को विज्ञापन अधिप्रमाणन के लिए निर्धारित प्रपत्र में राज्य स्तर पर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बनी विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति के समक्ष आवेदन करना होगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों को विज्ञापन प्रसारण की तिथि से कम से कम 3 दिन पूर्व तथा अन्य दलों को विज्ञापन प्रसारण से 7 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। झुंझुनूं लोकसभा क्षेत्र के अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल व सोशल मीडिया में विज्ञापनों के प्रमाणीकरण हेतु ऑडियो/वीडियो के साथ रिटर्निंग अधिकारी की अध्यक्षता में गठित विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति में आवेदन करना होगा। कमेटी 48 घंटे में आवेदन का निस्तारण करेगी।

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