मतदान स्थल से 200 मीटर दूर बनेगा उम्मीदवार का बूथ:अस्पताल, शैक्षणिक व अस्पताल के पास नही लगा सकेंगे बूथ
मतदान स्थल से 200 मीटर दूर बनेगा उम्मीदवार का बूथ:अस्पताल, शैक्षणिक व अस्पताल के पास नही लगा सकेंगे बूथ

झुंझुनूं : मतदान के दिन उम्मीदवारों का बनाया जाने बूथ 200 मीटर दायरे दूर स्थापित करना होगा। इसके अलावा धार्मिक स्थल, अस्पताल और शैक्षणिक स्थल के आसपास बूथ नहीं लगा सकेंगे। दरअसल मतदान के दिन पहचान पर्ची जारी करने के लिए उम्मीदवार व उनके समर्थक मतदान केन्द्र के समीप चुनाव बूथ स्थापित करते है। इसके लिए जारी निर्देशों के अनुसार मतदान केन्द्र से 200 मीटर के दायरे में कोई चुनाव बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा।
जहां एक ही जगह पर एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं, तो ऐसे परिसर से 200 मीटर की दूरी से पर उन मतदान केन्द्रों के समूह के लिए एक उम्मीदवार का एक बूथ स्थापित होगा।
मतदान केन्द्र परिसर की 200 मीटर की परिधि के बाहर मौसम की स्थिति से बचने के लिए प्रत्येक बूथ पर केवल एक मेज और दो कुर्सियां उपलब्ध करवाई जा सकती है। बूथों की स्थापना से पहले नियमानुसार संबंधित सरकारी प्राधिकारियों, निगमों, नगरपालिकाओं, नगरपरिषदों, पंचायत समितियों की लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।
ऐसी लिखित अनुमति बूथ पर काम करने वाले व्यक्ति के पास उपलब्ध होनी चाहिए। जिससे चुनाव में लगे पुलिस अधिकारियों की मांग पर उन्हें प्रस्तुत की जा सके। इसके अलावा किसी भी धार्मिक स्थल या ऐसे धार्मिक स्थल के परिसर में बूथ नहीं खोले जा सकेंगे। इसी तरह ऐसा कोई भी बूथ शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल के निकट नहीं खोला जाएगा। बूथों की स्थापना और संचालित गतिविधियों पर होने वाले खर्च को उम्मीदवार के चुनाव व्यय खाते में दर्ज किया जाएगा। भीड़ की अनुमति नही रहेगी। इसके साथ ही 200 मीटर के दायरे में प्रचार प्रसार नही कर सकेंगे।
100 मीटर के दायरे में रहेगी रोक
चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षकों और अधिकृत चुनाव, पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के आस-पड़ौस में 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन व वायरलेस सेट आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।