नागौर : कुचामन में पुलिसकर्मी फैज मोहम्मद हत्याकांड मामले में अदालत ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास और साढ़े 3 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। हत्याकांड के समय आरोपियों के साथ मिली एक अन्य अभियुक्त को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
गौरतलब है कि 15 नवंबर 2014 को कुचामन थाना पुलिस के अधिकारी ग्राम खारिया व भांवता में हुई चोरी का मौका मुआयना कर वापिस कुचामन की तरफ आ रहे थे। दोपहर पौने 1 बजे भांवता गांव के पास स्कोर्पियो गाड़ी में आए बदमाशों विजेंद्रसिंह व मदनसिंह ने पुलिस जीप के टक्कर मारी एवं दोनों ने पुलिस जाब्ते पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उक्त फायरिंग के दौरान गोली लगने से पुलिस थाना कुचामन सिटी के हैड कांस्टेबल फैज मोहम्मद की मौत हो गई और अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के समय बदमाशों के साथ दौलत बानो भी स्कोर्पियो में सवार थी।
बुधवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दौलत बानो को मामले में बरी कर दिया। 2 अन्य आरोपी चितावा निवासी विजेन्द्र सिंह इण्डाली और मदनसिंह निवासी लोसल को हत्या और हत्या के प्रयास समेत आधा दर्जन धाराओं में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी को करीब साढ़े 3लाख रुपए का अर्थदंड चुकाने का फैसला सुनाया है।