फर्जी दस्तावेज बनाकर पट्टा बनाने का आरोप:पालिकाध्यक्ष सहित तत्कालीन ईओ के खिलाफ मामला दर्ज
फर्जी दस्तावेज बनाकर पट्टा बनाने का आरोप:पालिकाध्यक्ष सहित तत्कालीन ईओ के खिलाफ मामला दर्ज

चूरू : चूरू के राजलदेसर थाना इलाके में फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का पट्टा बनाने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित ने राजलदेसर थाने में इस्तगासे के आधार पर पालिकाध्यक्ष सहित तत्कालीन ईओ, जेईएन और नगर पालिका के कई कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
राजलदेसर थानाधिकारी शंकरलाल भारी ने बताया कि वार्ड 14 निवासी शिवकुमार वर्मा हाल नई दिल्ली ने वार्ड 20 निवासी भींवसिंह राजपूत, पालिकाध्यक्ष गंगादेवी, तत्कालीन पालिका ईओ सुरेश चौहान, जेईएन विकास मीणा, जेईएन सुनील मंडार, जूनियर सहायक कैलाश बंजारा, एंपावर्ड कमेटी सदस्य अर्जुनसिंह, तत्कालीन ईओ मो. असलम, उप पंजीयक वार्ड 20 निवासी शंकरलाल आचार्य, वार्ड 10 निवासी कानाराम जाट के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर फर्जी पट्टा बनाने का आरोप लगाया। रिपोर्ट में बताया कि उसने खेत खसरा नंबर 451 में से हाजी यासीन निवारिया से 2.10 लाख में एक भूखंड खरीदा था। उसने इस भूखंड के बीच रास्ता छोड़कर दो अलग-अलग प्लॉट के पट्टे बनवाने के लिए नगरपालिका में 24 अगस्त 2022 को आवेदन पेश किया।
जेईएन रविकुमार ने 15 फरवरी 2023 को मौका निरीक्षण कर परिवादी का कब्जा होना बताया। भूखंड से पास ही उसके मालिकाना कब्जे के पांच प्लाट हैं। पड़ोसियों की ओर से रास्ता खुलवाने के लिए नगरपालिका में शिकायत पर उसने जनवरी 2022 में पार्षद राहुल सैनी, लाभचंद सैनी और मोहल्ले के लोगों को साथ लेकर अपने प्लॉट के बीच में नेशनल हाईवे तक जाने का आम रास्ता कायम कर दिया। 23 मई 2022 को भींवसिंह राजपूत ने अपना आवासीय पट्टा बनाने का बिना हस्ताक्षर साजिश रचकर दस्तावेज लगाकर आवेदन पेश कर दिया। नगरपालिका मंडल ने प्लॉट संख्या 257 और 258 का भाग का अंकन करते हुए कार्रवाई शुरू कर एंपावर्ड कमेटी की बैठक में कृषि भूमि के नियमन पट्टा बनाने का निर्णय लिया। 14 दिसंबर 2022 को भींवसिंह के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया। उसके आधार पर दो फरवरी 2023 को उप पंजीयक राजलदेसर के समक्ष पट्टे का पंजीयन भी करवा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।