रोडवेज कर्मचारियाें की नहीं चलेगी लेटलतीफी:समय पर नहीं पहुंचे तो कटेगा वेतन, उपस्थिति पंजिका में क्रॉस लगेगा
रोडवेज कर्मचारियाें की नहीं चलेगी लेटलतीफी:समय पर नहीं पहुंचे तो कटेगा वेतन, उपस्थिति पंजिका में क्रॉस लगेगा

झुंझुनूं : अब रोडवेज में लेटलतीफी नहीं चलेगी। कर्मचारियाें को समय पर आना होगा। अगर वे दस मिनट भी लेट हुए तो आधा दिन का वेतन कटेगा। वहीं एक महीने में तीन बार देरी से आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में राजस्थान पथ परिवहन निगम कार्यकारी निदेशक अनीता मीना ने आदेश जारी किए है। जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सुबह 9 बजे तथा अन्य कर्मचारी को सुबह 9.30 बजे तक उपस्थित होना है, यदि सुबह 9.40 तक उपस्थित नहीं होंगे तो उनके नाम के आगे उपस्थित पंजिका में क्रॉस लगा दिया जाएगा। प्रत्येक क्रॉस पर आधे दिन का वेतन कटेगा।
माह में तीन बार देरी से आने पर कर्मी राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1958 के नियम 17 के तहत कार्रवाई की होगी। इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि अधिकारी अपने अधीन कर्मी का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरते समय ध्यान रखेंगे कि जो भी आदतन देरी से आता है उसकी प्रतिकूल प्रविष्टि की जाए।
कार्यालय के समय के दौरान कहीं भी जाने के लिए संबंधित अधिकारी से अनुमति जरूरी होगी। आकस्मिक अवकाश के लिए वॉट्सऐप और ईमेल के माध्यम से कार्यालय समय से पहले ही प्रार्थना पत्र पर समक्ष अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी।
झुंझुनूं डिपों के मुख्य प्रबंधक राकेश गढ़वाल ने बताया कि आगे से आदेश आए हैं,रोडवेज कर्मचारियाें को सुबह 9ः30 बजे तक कार्यालय में उपस्थिति होना होगा। लेट होने पर कार्रवाई की जाएगी। आधा दिन का वेतन काटा जाएगा। इसके अलावा महीने में तीन दिन से ज्यादा लेट होने पर चार्जशीट थमाई जाएगी।