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झुंझुनूं – रिटायर्ड फौजी को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा


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झुंझुनूं – रिटायर्ड फौजी को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

झुंझुनूं जिला एवं सेशन ने हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी रिटायर्ड फौजी संजीव कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

झुंझुनूं : झुंझुनूं जिला एवं सेशन ने हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी रिटायर्ड फौजी संजीव कुमार को आजीवन कारावास एवं 10 हजार के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया गया है।

 लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने बताया कि, 13 मार्च 2021 को बलबीर सिंह ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका पुत्र रमन 12 मार्च 2021 को अपनी दुकान पर कार्य कर रहा था. इस दौरान संजीव दुकान पर आया और गली गलौच करने लगा. रमन ने संजीव के घर जाकर उलाहना दिया. इससे नाराज होकर संजीव ने अपनी मोटरसाइकिल रमन की गाड़ी के सामने खड़ी कर रास्ता रोक लिया. रमन गाड़ी से उतरा तो संजीव उसके साथ मारपीट करने लगा।

संजीव ने रमन के पेट में चाकू मारा और फरार हो गया. रमन को झुंझुनूं के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां से उसे जयपुर रैफर किया गया. 13 मार्च 2021 को रमन की मौत हो गई।

मामले में लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने 18 गवाह के बयान करवाए तथा 35 दस्तावेज एवं 6 आर्टिकल पेश किए. लोक अभियोजक ने न्यायालय में तर्क दिया कि आरोपी की सूचना व निशानदेही से जो चाकू बरामद हुआ है, उस पर मृतक का रक्त पाया गया है. चिकित्सीय साक्ष्य से भी धारदार हथियार से मृतक के शरीर पर चोटों के निशान की पुष्टि हुई है. न्यायाधीश ने बहस के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी संजीव को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 10 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि आरोपी संजीव रिटायर्ड फौजी है. जो उस समय बी. डी. के अस्पताल में गार्ड की नौकरी करता था।

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