नवलगढ़. बदरणा जोहड़ की भूमि से तारबंदी हटाए जाने के लिए क्षेत्र के लोग आगे आए हैं। उन्होंने सोमवार को नगर पालिका प्रशासन को ज्ञापन देकर तारबंदी हटवाए जाने की मांग की। वहीं पालिका प्रशासन ने बद्रीदास चौधरी (गोयनका) चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव को नोटिस भेजकर 7 दिन में दस्तावेजों सहित जवाब मांगा है। नोटिस में उचित दस्तावेजों सहित जवाब नहीं मिलने पर तारबंदी हटाने की चेतावनी दी गई है।
लोगों ने दी चेतावनी
पंचायत समिति सदस्य प्रताप पूनियां के नेतृत्व में नगरपालिका ईओ को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें खसरा नंबर 271 से 275 तक बदराणा जोहड़ भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध तारबंदी का आरोप लगाया गया है। साथ ही लिखा है कि भूमि मास्टर प्लान 2031 के अनुसार खुला क्षेत्र, बाग व खेल मैदान के रूप में आरक्षित है। ऐसे में नगरपालिका द्वारा शीघ्र ही कार्रवाई नहीं की गई तो नगरपालिका कार्यालय का घेराव किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष जयप्रकाश शर्मा, अनंगपाल राड़, जयप्रकाश झाझडिय़ा, रतनलाल कुमावत, रोहिताश कुमावत, जुबैर खोखर, अनिल सैनी, विजय कुमार सैनी, रोहित सैनी, विजेश सैनी, कामरान खान, शहजाद जदरान, केशरदेव सहित अन्य लोग शामिल हैं।
बदराणा जोहड़ भूमि पर की गई तारबंदी के विरोध में सोमवार को क्षेत्र के लोगों द्वारा दिए गए ज्ञापन के बाद नगरपालिका ईओ अनिल कुमार ने बद्रीदास चौधरी (गोयनका) चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव को नोटिस भेजकर 7 दिवस में सक्षम दस्तावेजों सहित जवाब मांगा है। साथ ही ट्रस्ट द्वारा उचित दस्तावेजों सहित समय पर जवाब नहीं मिलने की स्थिति में तारबंदी हटाने की चेतावनी दी गई है। नगरपालिका कार्यालय की ओर से सोमवार को ही निदेशक एवं विशिष्ट सचिव स्वायत शासन विभाग राजस्थान जयपुर को भी पत्र भेजकर मार्गदर्शन मांगा गया है। नगरपालिका द्वारा ट्रस्ट को भेजे नोटिस व स्वायत शासन विभाग को लिखे गए पत्र में भी तारबंदी से घिरी बदराणा जोहड़ भूमि को राज्य सरकार की मास्टर प्लान 2031 के अनुसार खुला क्षेत्र, बाग व खेल मैदान के रूप में आरक्षित बताया गया है तथा भूमि पर तारबंदी कर गेहूं व सरसों की फसल बुआई कर रखी है यह भी लिखा गया है।
नगरपालिका ईओ अनिल कुमार ने ट्रस्ट सचिव को नोटिस भेजने के साथ ही निदेशक एवं विशिष्ट सचिव स्वायत शासन विभाग को भी पत्र भेजकर मार्गदर्शन मांगा है। पत्र में भी तारबंदी से घिरी बदराणा जोहड़ की भूमि को मास्टर प्लान के अनुसार खुला क्षेत्र, बाग व खेल मैदान के रूप में आरक्षित बताया गया है तथा वर्तमान में भूमि पर तारबंदी कर गेहूं व सरसों की फसल बुआई की जानकारी दी गई है।