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हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद:शराब ठेके के सामने धारदार हथियार से वार कर किया था युवक का मर्डर


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झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद:शराब ठेके के सामने धारदार हथियार से वार कर किया था युवक का मर्डर

हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद:शराब ठेके के सामने धारदार हथियार से वार कर किया था युवक का मर्डर

झुंझुनूं : झुंझुनूं में भैड़ा की ढाणी में शराब ठेके से पांच सौ मीटर दूरी पर धारदार हथियार के वार से युवक की हत्या के मामले में दोषी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या दो अंकित रमन ने जगतपुरा थाना लोधा, अलीगढ़ (उत्तरप्रदेश) के आरोपी अजीत पुत्र घासीराम को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी अजीत के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश कर दिया। अपर लोक अभियोजक प्रदीप कुमार शर्मा ने राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए इस मामले में 34 गवाह के बयान कराए तथा 103 दस्तावेज व 20 आर्टिकल प्रदर्शित करवाए। अपर लोक अभियोजक ने दलील दी कि युवक को आरोपी ने धारदार हथियार से वार कर बड़ी बेदर्दी से मारा है। इसलिए उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए।

यह है मामला

मामले के अनुसार 11 जुलाई 2019 को वार्ड नम्बर 14 झुंझुनूं निवासी पवन सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह राजपूत ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई विक्रम पुत्र होशियार सिंह घर से निकला था। रात करीब आठ बजे उसका शव भैड़ा की ढाणी में ठेके के सामने करीब 500 मीटर की दूरी पर पड़ा हुआ मिला। उसके शरीर पर धारदार हथियार से काफी चोटें आई थीं। रिपोर्ट में बताया कि उसके भाई को मारने वालों में युपी का अजीत व हेजमपुरा ठेकेदार शामिल हैं। उक्त लोगों ने पहले भी उसे मारने की धमकी दी थी। विक्रम के पास जो मोटरसाइकिल थी वह भी गायब है।

यह सुनाई सजा

न्यायाधीश ने आरोपी अजीत को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा के साथ पांच हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया है। साथ ही यह भी आदेश दिया कि जुर्माना जमा नहीं कराने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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