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अब पुराने वाहनों पर भी लगाई जाएगी हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, इसके बाद ही पंजीयन नवीनीकरण व हस्तांतरण होंगे


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झुंझुनूंराजस्थानराज्य

अब पुराने वाहनों पर भी लगाई जाएगी हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, इसके बाद ही पंजीयन नवीनीकरण व हस्तांतरण होंगे

अब पुराने वाहनों पर भी लगाई जाएगी हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, इसके बाद ही पंजीयन नवीनीकरण व हस्तांतरण होंगे

झुंझुनूं : राजस्थान में अब पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाई जाएगी। इससे अब वाहन मालिकों/चालकों को प्रदेश से बाहर जाने पर एचएसआरपी नहीं होने से चालान कटने की परेशानी से निजात मिल सकेगी।

जानकार सूत्रों के मुताबिक परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और संभवतया नवंबर माह के अंत तक विभाग के पोर्टल पर पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगाने संबंधी लिंक भी अपडेट कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की प्रक्रिया 31 मार्च 2024 तक पूरी करनी होगी।

परिवहन विभाग की वेबसाइट पर लिंक आने के बाद जिला परिवहन अधिकारी या फिर संबंधित वाहन डीलर के जरिए पुराने वाहन मालिक एचएसआरपी के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन और शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही होगा। इसके बाद ऑनलाइन ही स्लॉट बुक होगा। स्लॉट के मुताबिक ही वाहन डीलर संबंधित रजिस्टर्ड फर्म से एचएसआरपी बनवाकर वाहनों पर प्लेट लगाएगा। परिवहन आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी के मुताबिक पुराने वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने के बाद ही उनका पंजीयन नवीनीकरण, हस्तांतरण आदि काम हो सकेंगे। साथ ही एचएसआरपी लगने के बाद राजस्थान से बाहर जाने पर उन वाहनों का चालान भी नहीं कटेगा।

नोटिफिकेशन में वाहनों के पंजीयन क्रमांक के अनुसार एचएसआरपी लगाने की डेडलाइन भी तय की गई है जो 30 नवंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक है। हालांकि अभी तक पोर्टल पर पुराने वाहनों पर एचएसआरपी संबंधी लिंक अपडेट नहीं हो पाया है इसलिए उक्त डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है।

पोर्टल पर लिंक जारी करने का काम तकनीकी स्तर पर चल रहा है। इसके बाद पुराने वाहनों का डीटीओ में इनवार्ड करवाकर या फिर वाहन डीलर्स के जरिए भी आवेदन किया जा सकेगा। डीलर्स खुद ही वाहनों पर एचएसआरपी लगाकर कर देंगे।

– अनिल नैण, एचएसआरपी सुपरवाइजर झुंझुनूं

वाहन पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 या 2 है तो 30 नवंबर 2023 तक > वाहन पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 व 4 है तो 31 दिसंबर 2023 तक > वाहन पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 व 6 है तो 31 जनवरी 2024 तक > वाहन पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 या 0 है तो 31 मार्च 2024 तक

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