DEO पर आचार संहिता में पद संभालने का आरोप:जिला निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत, DEO को कर दिया निलंबित, कोर्ट के आदेश पर आचार संहिता में कर लिया जॉइन
DEO पर आचार संहिता में पद संभालने का आरोप:जिला निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत, DEO को कर दिया निलंबित, कोर्ट के आदेश पर आचार संहिता में कर लिया जॉइन

झुंझुनूं : जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पर आचार संहिता का उल्लंघन कर जिला निर्वाचन अधिकारी की बिना अनुमति के कार्यग्रहण करने का आरोप लगाया गया है।
बगड़ के अशोक नगर निवासी सिलोचना देवी पत्नी रेखाराम सैनी की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए ज्ञापन में बताया डीईओ (मा.) सुभाषचंद्र ढाका के पर भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निलंबन एवं नियुक्ति जैसे अरोप लगे थे। शिकायत पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने 30 सितंबर 2023 को ढाका को एपीओ कर मुख्यालय सचिवालय किया था। इसके बाद डीईओ ढाका ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर से एपीओ के ऑर्डर के खिलाफ अपील दयार की। लेकिन अपील खारिज हो गई। इसके बाद ढाका ने उच्च न्यायालय जोधपुर की शरण ली। इस पर आठ नवंबर को उन्हें स्टे मिला। आरोप है कि ढाका ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 10 नवंबर को झुंझुनूं जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) पद पर कार्यग्रहण कर लिया। कार्यग्रहण से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निवार्चन विभाग से अनुमति नहीं ली गई। ज्ञापन में मांग की गई है कि डीईओ ढाका को आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पद से हटाकर निलंबित किया जाना चाहिए। ज्ञापन की प्रति भारतीय निर्वाचन आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग व झुंझुनूं ऑर्ब्जवर को भी भेजी गई है।
आदर्श आचार संहिता प्रभारी जवाहर चौधरी ने बताया कि अशोक नगर की महिला ने डीईओ माध्यमिक ढाका के खिलाफ बिना अनुमति के पद ग्रहण करने की शिकायत की है। शिकायत की जांच कराई जाएगी।