जब्त नकदी वापस लेनी है तो यह करना होगा:विधानसभा चुनाव में जब्त राशि के लिए सात दिन में कर सकते एप्लाई, दस्तावेज बताने होंगे, टीम करेगी फैसला
जब्त नकदी वापस लेनी है तो यह करना होगा:विधानसभा चुनाव में जब्त राशि के लिए सात दिन में कर सकते एप्लाई, दस्तावेज बताने होंगे, टीम करेगी फैसला
झुंझुनूं : विधानसभा चुनाव में विशेष टीमों की और से जब्त की जा रही है नकदी को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने उसे वापस संबंधित को देने के लिए एक प्रक्रिया तैयार की है। इसके तहत संबंधित को एप्लाई करने के साथ ही दस्तावेज बताने होंगे। विधानसभा आम चुनाव 2023 के पारदर्शी और निष्पक्ष संपादन को लेकर गठित विशेष दस्तों की ओर से अलग-अलग जगह जांच में नकदी जब्त की जा रही है। ऐसे में नकदी को वापस लेने के लिए लोग संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर रहे।
आचार संहिता के दौरान 50 हजार से ज्यादा नकदी पर कार्रवाई के नियम
जब्त की जाने वाले नकदी को वापस प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति 7 दिन के भीतर कमेटी के समक्ष सक्षम दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है। कमेटी दस्तावेजों की जांच कर संतुष्ट होने पर नकद रिलीज कर सकती है।
संबंधित व्यक्ति को उक्त नकदी निर्धारित समय में बैंक खाते में जमा कराकर उसकी रसीद कमेटी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
50 हजार से ज्यादा राशि तो बताना होगा दस्तावेज
विधानसभा चुनाव में धन एवं मादक पदार्थों के गैर कानूनी इस्तेमाल एवं परिवहन के खिलाफ विधानसभा क्षेत्रों में सघन जांच अभियान के लिए उड़नदस्ते निगरानी रखे हुए है। इन उडनदस्तों की ओर से सघन जांच कार्य किया जा रहा हैं। चुनाव अवधि में 50 हजार रुपए से अधिक नकद राशि लेकर परिवहन करते पाए जाने वाले को दस्तावेज बताने होंगे।
निर्वाचन विभाग ने फ्लाइंग को हर संदिग्ध व्यक्ति और गाड़ी की जांच को कह रखा है। निर्वाचन विभाग की सलाह है कि व्यक्ति चुनाव की इस अवधि में 50 हजार रुपए से अधिक नकद राशि लेकर यात्रा न करें। अति आवश्यक होने पर नकद राशि के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज जैसे बैंक स्टेटमेंट, नकद प्राप्ति का स्त्रोत और राशि के व्यय का प्रयोजन आदि के संबंध में सबूत, दस्तावेज साथ में रखें, ताकि जांच के दौरान एजेंसियों को बताया जा सके।