पेंशनर्स 30 नवंबर तक जमा कराएं जीवन प्रमाण पत्र, नहीं तो अटक सकती है पेंशन
कोषालय ने जारी की सूचना, ई-मित्र, कोषालय या आईएफएमएस पोर्टल से कर सकेंगे जमा
झुंझुनूं : जिले के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। तय समय सीमा में प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने पर नवंबर माह की पेंशन का भुगतान रुक सकता है।
अतिरिक्त कोषाधिकारी (पेंशन), झुंझुनूं की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 134 के तहत सभी पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को प्रत्येक वर्ष नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर जिले के सभी संबंधित पेंशनर्स शामिल हैं।
जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए तीन विकल्प दिए गए हैं। पेंशनर्स राजस्थान सरकार में कार्यरत राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों की स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित कोषालय या उपकोषालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
कोषालय प्रशासन ने सभी पेंशनर्स से 30 नवंबर 2026 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अपील की है, ताकि पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।
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