दीपावली से पहले श्रमिकों-कर्मचारियों को बोनस देने के निर्देश
श्रम विभाग ने नियोजकों और प्रतिष्ठानों से की अपील, नियमों की पालना नहीं करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
जनमानस शेखावाटी सवांददाता : मोहम्मद अली पठान
चूरू : दीपावली के पर्व को देखते हुए श्रम विभाग ने जिले के सभी नियोजकों, प्रबंधकों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों तथा आउटसोर्सिंग और ठेका एजेंसियों को श्रमिकों एवं कर्मचारियों का नियमानुसार देय बोनस दीपावली से पहले भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
श्रम कल्याण अधिकारी प्रशांत झाझड़िया ने बताया कि मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 26(1) के तहत प्रत्येक पात्र संस्थान द्वारा श्रमिकों एवं कर्मचारियों को नियमानुसार देय बोनस का भुगतान निर्धारित समयावधि में करना अनिवार्य है। इसी के तहत जिले के सभी संबंधित नियोजकों और प्रतिष्ठान संचालकों से अपने यहां कार्यरत पात्र श्रमिकों एवं कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस देने की अपील की गई है।
उन्होंने बताया कि बोनस का समय पर भुगतान होने से श्रमिक और कर्मचारी भी अपने परिवार के साथ दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास से मना सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमानुसार बोनस का भुगतान नहीं करने वाले नियोजकों के विरुद्ध प्रचलित अधिनियम एवं नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
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