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मोरवा में पंच-सरपंच प्रत्याशियों पर सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप


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मोरवा में पंच-सरपंच प्रत्याशियों पर सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप

ग्रामीण ने निर्वाचन अधिकारी को सौंपी शिकायत, अतिक्रमण करने वाले प्रत्याशियों के नामांकन रद्द करने की मांग

पिलानी : मोरवा ग्राम पंचायत के पंच-सरपंच चुनाव में कुछ प्रत्याशियों की उम्मीदवारी पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीण कुशीराम ने निर्वाचन अधिकारी को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि चुनाव मैदान में उतरे कुछ प्रत्याशियों ने गोचर भूमि सहित अन्य सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। शिकायतकर्ता ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम का हवाला देते हुए ऐसे प्रत्याशियों के नामांकन रद्द करने की मांग की है।

रिटर्निंग अधिकारी मदनलाल निर्मल को दी गई शिकायत के अनुसार, मोरवा पंचायत के विशनपुरा प्रथम और मोरवा क्षेत्र के विभिन्न खसरों में कुछ लोगों ने कथित रूप से सरकारी भूमि और गोचर जमीन पर मकान बनाकर कब्जा कर रखा है। शिकायतकर्ता ने संबंधित जमीनों पर हुए अतिक्रमण की जांच कराने की मांग की है।

शिकायत में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 19(गग) का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सरकारी भूमि, गोचर, चारागाह, श्मशान या सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति पंच, सरपंच अथवा पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकता है।

ग्रामीण कुशीराम ने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने और पात्रता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त करने की मांग की है।

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