गौशालाओं और नंदीशालाओं को तीन माह की अतिरिक्त सहायता के लिए 21 अक्टूबर तक करें आवेदन
नर गौवंश के साथ दृष्टिबाधित व दिव्यांग गौवंश के लिए मिलेगा लाभ, अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे
जनमानस शेखावाटी सवांददाता : मोहम्मद अली पठान
चूरू : जिले की नंदीशालाओं में संधारित नर गौवंश तथा गौशालाओं में रखे दृष्टिबाधित और दिव्यांग गौवंश के लिए तीन माह की अतिरिक्त सहायता हेतु ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर 2026 तक किए जा सकेंगे।
पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. ओमप्रकाश ने बताया कि निधि नियम-2016 के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के प्रथम चरण में चार माह की सहायता के बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 के लिए अतिरिक्त 90 दिवस की सहायता दी जानी है। इसके लिए पात्र गौशाला और नंदीशाला संचालकों को गोपालन वेब पोर्टल पर आवेदन अपलोड करना होगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन अपनी एसएसओ आईडी से ऑनलाइन करना अनिवार्य है। 21 अक्टूबर के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ऑफलाइन आवेदन के आधार पर सहायता नहीं मिलेगी। संयुक्त निदेशक ने सभी गौशाला और नंदीशाला संचालकों से निर्धारित समय सीमा में आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि पात्र गौवंश के लिए अतिरिक्त सहायता का लाभ मिल सके।
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