दहेज प्रताड़ना पर पति को 2 साल की जेल:श्रीमाधोपुर कोर्ट ने सुनाई सजा, 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
दहेज प्रताड़ना पर पति को 2 साल की जेल:श्रीमाधोपुर कोर्ट ने सुनाई सजा, 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
श्रीमाधोपुर : श्रीमाधोपुर कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और स्त्रीधन हड़पने के मामले में पति पवन सिंह तंवर को दोषी ठहराया है। उसे दो साल की जेल और कुल 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सरकारी वकील दीपक भातरा ने बताया कि पीड़िता सावित्री कंवर ने 24 मार्च 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी शादी 16 फरवरी 2010 को पवन सिंह तंवर से हुई थी। शादी के बाद पवन सिंह 50 हजार रुपए नकद और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे परेशान करता था।
नवंबर 2019 में आरोपी ने मारपीट कर दहेज का सामान और गहने अपने पास रख लिए थे। उसे घर से भी निकाल दिया था। अजीतगढ़ थाने में 20 अप्रैल 2022 को एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 498ए और 406 में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान 7 गवाहों के बयान और 8 दस्तावेज पेश किए गए। कोर्ट ने पवन सिंह को दोनों धाराओं में दोषी मानते हुए 2-2 साल की जेल और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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