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फतेहपुर हिंसा मामले में आरोपी को राहत नहीं, एडीजे कोर्ट ने भी जमानत खारिज की


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फतेहपुर हिंसा मामले में आरोपी को राहत नहीं, एडीजे कोर्ट ने भी जमानत खारिज की

एसडीएम कार्यालय व न्यायालय परिसर के पास नामांकन के दिन हुआ था विवाद; पीड़ितों की ओर से अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने की पैरवी

जनमानस शेखावाटी सवांददाता : ​आबिद खान

फतेहपुर : नगर निकाय चुनाव के नामांकन के दौरान एसडीएम कार्यालय और न्यायालय परिसर के पास हुई मारपीट एवं हमले के मामले में आरोपी मोहम्मद को अदालत से राहत नहीं मिली। पहले एसीजेएम न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद आरोपी की ओर से एडीजे न्यायालय फतेहपुर की अदालत में जमानत याचिका पेश की गई थी। 10 सितंबर 2026 को एडीजे न्यायालय संख्या-1 ने भी जमानत याचिका खारिज कर दी।

मामले में पीड़ितों की ओर से अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने पैरवी की। अदालत में मामले की गंभीरता और आरोपों से जुड़े तथ्यों को रखा गया। इसके बाद आरोपी की ओर से पेश जमानत अर्जी को न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। मामले का सीएनआर नंबर RJSK160004302026 बताया गया है।

नामांकन के दिन हुआ था विवाद

पुलिस के अनुसार नगर निकाय चुनाव के नामांकन के दिन एसडीएम कार्यालय और न्यायालय परिसर के पास दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान धारदार हथियार, लाठी-डंडे और लोहे के पाइप आदि से हमला किए जाने के आरोप हैं। घटना में छह लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई थी। घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने हरियाणा निवासी विजय सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस मामले में हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में कार्रवाई कर रही है।

अन्य आरोपियों की तलाश जारी

मामले में कुछ अन्य आरोपियों के फरार होने की बात सामने आई है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि प्रकरण से जुड़े सभी तथ्यों और आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है। वहीं आरोपी की जमानत दोनों न्यायालयों से खारिज होने के बाद पीड़ित पक्ष को आगे की न्यायिक कार्रवाई से उम्मीद बंधी है।

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