अन्नपूर्णा रसोइयों को बंद करने के आदेश पर रोक:हाईकोर्ट ने अधिकारियों को दिए नोटिस, चार सप्ताह में मांगा जवाब
अन्नपूर्णा रसोइयों को बंद करने के आदेश पर रोक:हाईकोर्ट ने अधिकारियों को दिए नोटिस, चार सप्ताह में मांगा जवाब
चिड़ावा : राजस्थान हाईकोर्ट ने चिड़ावा शहर में संचालित दो अन्नपूर्णा रसोइयों को बंद करने के आदेश पर रोक लगा दी है। ये मामला रसोइयों के संचालन में कथित अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है। लक्ष्मी स्वयं सहायता संस्था जिले में चिड़ावा में दो और सुल्ताना में एक अन्नपूर्णा रसोई का संचालन कर रही थी।
अधिकारियों ने बंद करने के दिए थे निर्देश
बताया गया कि संचालन में कथित गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर संबंधित अधिकारियों ने तीनों अन्नपूर्णा रसोइयों के अनुबंध निरस्त कर उन्हें बंद करने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद, संस्था की अध्यक्ष निशा शर्मा ने अधिवक्ता संजय महला और सुनीता महला के माध्यम से राजस्थान हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की।
याचिका में ये तर्क दिया गया कि संस्था द्वारा संचालित अन्नपूर्णा रसोइयों के संचालन को लेकर कोई शिकायत नहीं थी। इसके बावजूद, रसोइयों के अनुबंध निरस्त कर उन्हें बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट ने डीएलबी (स्थानीय निकाय विभाग) निदेशक के आदेशों के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगा दी।
अधिकारियों को नोटिस, जवाब मांगा
न्यायमूर्ति शुभा मेहता की पीठ ने मामले में डीएलबी निदेशक, जिला कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने इन सभी से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने अन्नपूर्णा रसोइयों को बंद करने संबंधी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए मामले की आगे की सुनवाई के निर्देश भी दिए।
हाईकोर्ट के इस आदेश से चिड़ावा में संचालित दोनों अन्नपूर्णा रसोइयों के फिलहाल जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है। इससे इन रसोइयों के माध्यम से भोजन प्राप्त करने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिली है।
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