हीरवा की राशन दुकान का लाइसेंस निलंबित, जांच में 4,373 किलो गेहूं गायब मिला
हीरवा की राशन दुकान का लाइसेंस निलंबित, जांच में 4,373 किलो गेहूं गायब मिला
झुंझुनूं : जिला रसद अधिकारी संदीप गोड़ के निर्देश पर बुहाना उपखंड के हीरवा स्थित उचित मूल्य की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। जांच में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर राशन डीलर नरेश कुमार (पोस कोड 31181) का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
निरीक्षण के दौरान दुकान बंद मिली और सूचना पट्ट पर स्टॉक, मूल्य तथा दुकान बंद होने संबंधी कोई जानकारी प्रदर्शित नहीं थी। डीलर का मोबाइल भी स्विच ऑफ मिला। परिजनों की मौजूदगी में दुकान खुलवाने पर ई-पीडीएस पोर्टल में 4,373 किलोग्राम गेहूं का स्टॉक दर्ज मिला, जबकि भौतिक सत्यापन में एक भी किलो गेहूं मौजूद नहीं था। प्रारंभिक जांच में मामला खाद्यान्न गबन का प्रतीत हुआ।
जांच में यह भी सामने आया कि पिछले एक महीने से संबंधित दुकान से राशन वितरण नहीं किया गया था। दुकान का नक्शा और प्राधिकरण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिला रसद अधिकारी संदीप गोड़ ने कहा कि यदि निर्धारित समय में गायब गेहूं का हिसाब नहीं दिया गया तो राशन डीलर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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