टीईटी विवाद पर शिक्षकों ने मांगा समाधान, 2010 पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवा अधिकार बचाने की मांग
टीईटी विवाद पर शिक्षकों ने मांगा समाधान, 2010 पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवा अधिकार बचाने की मांग
सीकर : अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (विद्यालय शिक्षा) ने टीईटी विवाद के समाधान और 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवा अधिकारों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से तत्काल विधायी हस्तक्षेप की मांग की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा और प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 29 मई 2026 के निर्णय के बाद देशभर के लाखों शिक्षकों में असमंजस की स्थिति है। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों की भर्ती तत्कालीन नियमों के अनुसार हुई थी, इसलिए बाद के प्रावधानों को पूर्व प्रभाव से लागू करना उचित नहीं है।
महासंघ ने मांग की कि 2010 पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से स्थायी छूट दी जाए तथा उनकी सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नति और वेतन सहित सभी लाभ सुरक्षित रखे जाएं। संगठन ने कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो इसका असर शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों के हितों पर भी पड़ेगा। महासंघ ने संसद से आवश्यक संशोधन कर स्थायी कानूनी संरक्षण देने की मांग की है।
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