डेडाना जोहड़ में गंदा पानी डालने पर HC की रोक:वैकल्पिक स्थान चिन्हित करने के निर्देश, अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट पेश करने के आदेश
डेडाना जोहड़ में गंदा पानी डालने पर HC की रोक:वैकल्पिक स्थान चिन्हित करने के निर्देश, अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट पेश करने के आदेश
नवलगढ़ : राजस्थान हाईकोर्ट ने नवलगढ़ क्षेत्र के डेडाना जोहड़ में प्रदूषित और ट्रीटेड पानी डाले जाने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि जोहड़ का उपयोग केवल स्वच्छ पानी के लिए किया जा सकता है और इसकी स्वच्छता बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
यह मामला कृषि उपज मंडी के पास स्थित गैर मुमकिन डेडाना जोहड़ से जुड़ा है। याचिकाकर्ता और पूर्व पालिकाध्यक्ष रिछपाल सैनी ने अदालत में बताया कि जोहड़ में लगातार दूषित पानी डाला जा रहा था, जिससे पर्यावरण और स्थानीय जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। अदालत ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए तुरंत हस्तक्षेप किया।
वैकल्पिक स्थान चिन्हित करने के निर्देश
सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने भी स्वीकार किया कि जोहड़ को प्रदूषण से बचाना आवश्यक है और इसके लिए वैकल्पिक स्थान की जरूरत है। इस पर कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द नया स्थान चिन्हित कर पानी के निस्तारण की व्यवस्था की जाए।
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जोहड़ में किसी भी प्रकार का गंदा, ट्रीटेड या प्रदूषित पानी डालना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए।
अदालत ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई से पहले एक विस्तृत कार्ययोजना पेश की जाए, जिसमें प्रदूषण रोकने और पानी के उचित निस्तारण की व्यवस्था का पूरा खाका हो।
मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है। तब तक प्रशासन को कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा और जोहड़ की स्वच्छता सुनिश्चित करनी होगी।
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