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जिला कलक्टर ने किये खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निलंबन आदेश जारी


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जिला कलक्टर ने किये खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निलंबन आदेश जारी

खाद्य रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित राशि से अधिक राशि लेने पर जिला कलक्टर ने किया निलंबित

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद अली पठान

डीडवाना-कुचामन : जिला कलक्टर डॉ. महेन्द्र खड़गावत ने खाद्य रजिस्ट्रेशन के लाइसेंस के लिए निर्धारित राशि से अधिक राशि लेने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला डीडवाना-कुचामन को निलम्बित किया है। जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार बाबूलाल चौधरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला डीडवाना-कुचामन को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियम 1958 के नियम (13) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर, निलम्बनकाल के दौरान मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीडवाना-कुचामन किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता मो० मुश्ताक खान कायमखानी ने जिला कलेक्टर के इस आदेश का स्वागत करते हुए बताया की भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला कलेक्टर का यह एक्शन जनहित में फायदेमंद साबित हुआ है। कायमखानी ने जिला कलेक्टर से मांग करते हुए बताया की वर्तमान जिला रसद अधिकारी डीडवाना कुचामन के कार्यकाल के दौरान रसद विभाग में जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी गंभीरता के साथ न्याय संगत जांच की जानी चाहिए ताकी राशन डीलरो सहित खाद्य सुरक्षा योजनाओ से जुड़े उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। कायमखानी ने बताया की भ्रष्टाचार कभी सहन नहीं किया जाएगा। इसलिए जिला कलेक्टर को सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारीयो को एक आदेश जारी कर इमानदारी के साथ काम करने की सभी नसीहत देनी चाहिए ताकी जिले की जनता को जिला प्रशासन की तरफ से राहत पहुंचाई जा सके।

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