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रानोली से कोछोर तक अतिक्रमण पर कार्रवाई:कुछ भवन मालिकों को 7 दिन की मोहलत, NHAI सीमा में टीन शेड हटाने के निर्देश


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रानोली से कोछोर तक अतिक्रमण पर कार्रवाई:कुछ भवन मालिकों को 7 दिन की मोहलत, NHAI सीमा में टीन शेड हटाने के निर्देश

रानोली से कोछोर तक अतिक्रमण पर कार्रवाई:कुछ भवन मालिकों को 7 दिन की मोहलत, NHAI सीमा में टीन शेड हटाने के निर्देश

रानोली : रानोली से कोछोर को जोड़ने वाले मुख्य रास्ते पर सालों पुराने स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की संयुक्त कार्रवाई में हटाया गया। इस दौरान करीब एक किलोमीटर लंबे रास्ते से अतिक्रमण हटाकर सड़क को 8 मीटर चौड़ा किए जाने का कार्य शुरू किया गया है, जिससे क्षेत्रवासियों को लंबे समय से चली आ रही यातायात समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

रानोली से कोछोर को जोड़ने वाले मुख्य रास्ते पर अतिक्रमण हटाया गया।
रानोली से कोछोर को जोड़ने वाले मुख्य रास्ते पर अतिक्रमण हटाया गया।

पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बताया कि रानोली-कोछोर रोड क्षेत्र की संपर्क रोड है। हालांकि अतिक्रमण के चलते सड़क कई स्थानों पर संकरी हो गई थी। दुकानों के चबूतरे, बाउंड्री वॉल, टीन शेड और अन्य अवैध निर्माण सड़क सीमा में आ गए थे। इन अतिक्रमणों के कारण आए दिन जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति बनी रहती थी। विशेषकर स्कूली वाहनों, एम्बुलेंस और भारी वाहनों को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था।

एक किलोमीटर लंबे रास्ते से अतिक्रमण हटाकर सड़क को 8 मीटर चौड़ा किए जाने का कार्य शुरू किया।
एक किलोमीटर लंबे रास्ते से अतिक्रमण हटाकर सड़क को 8 मीटर चौड़ा किए जाने का कार्य शुरू किया।

1 महीने पहले जारी किया था नोटिस

अतिक्रमण हटाने से पूर्व विभाग की ओर से संबंधित अतिक्रमियों को लगभग एक माह पहले नोटिस जारी किए गए थे। इन नोटिसों में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि निर्धारित समय सीमा में स्वयं अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा विभाग प्रशासनिक सहयोग से कार्रवाई करेगा। समय सीमा समाप्त होने के बावजूद कई स्थानों पर अतिक्रमण नहीं हटाए गए, जिसके बाद सोमवार को प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए यह कार्रवाई की।

अतिक्रमियों को लगभग एक माह पहले नोटिस जारी किए गए थे।
अतिक्रमियों को लगभग एक माह पहले नोटिस जारी किए गए थे।

बड़े भवनों को मिली 7 दिन की मोहलत

कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसे भवन मालिक भी सामने आए, जिनकी दो मंजिला या तीन मंजिला इमारतों का हिस्सा सड़क सीमा में आ रहा था। इन भवन मालिकों ने प्रशासन से 7 दिवस का समय मांगा, ताकि वे चिह्नित क्षेत्र में आ रहे हिस्से को स्वयं ही सुरक्षित तरीके से हटा सकें। प्रशासन ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें 7 दिन की मोहलत दी है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे भवनों को मशीन से तोड़ने पर ज्यादा नुकसान की आशंका रहती है, इसलिए स्वैच्छिक रूप से हटाना ही बेहतर विकल्प है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधीन आने वाली सड़क सीमा में दुकानों के बाहर लगे टीन शेड को भी हटाने के निर्देश दिए हैं।

जेसीबी व अन्य संसाधनों की मदद से सड़क सीमा में किए गए अवैध निर्माण हटाए गए।
जेसीबी व अन्य संसाधनों की मदद से सड़क सीमा में किए गए अवैध निर्माण हटाए गए।

निर्धारित सीमा में किसी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सीमा में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं होगा और तय समय में इन्हें नहीं हटाने पर आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान पलसाना नायब तहसीलदार रामनिवास बोचलिया, पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता (एईएन) मेघा पारिक, कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) किरण सैनी, पटवारी प्रेमसुख यादव सहित रानोली थाना पुलिस बल मौके पर तैनात रहा।

अतिक्रमण हटने के बाद सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
अतिक्रमण हटने के बाद सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

जेसीबी व अन्य संसाधनों की मदद से सड़क सीमा में किए गए अवैध निर्माण हटाए गए।अधिकारियों ने बताया कि तय समय में शेष अतिक्रमण हटने के बाद सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। सड़क के 8 मीटर चौड़ा होने से यातायात सुचारू होगा और ग्रामीणों व राहगीरों को स्थायी राहत मिलेगी।

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