नाबालिग से रेप करने वाले को 20 साल जेल:अकेली देख जोहड़ पर ले गया था; भाई ने ले जाते देखा तो परिजनों को बताया
नाबालिग से रेप करने वाले को 20 साल जेल:अकेली देख जोहड़ पर ले गया था; भाई ने ले जाते देखा तो परिजनों को बताया
झुंझुनूं : विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से रेप के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी दीपक पुत्र जगदीश, निवासी खुड़िया, पुलिस थाना मण्डेला, जिला झुंझुनूं को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने विभिन्न धाराओं के तहत उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी को डेढ़ लाख रुपए के आर्थिक जुर्माने से दंडित किया है। फैसला गुरुवार को सुनाया।
जोहड़ के पास ले जा कर रेप किया
यह मामला 22.02.2023 की दोपहर करीब 12 बजे का है। पीड़िता के पिता खेत में काम कर रहे थे और मां दवाई लेने गई थी। उनकी 13 साल 5 महीने की नाबालिग बेटी (पीड़िता) घर पर अकेली थी। आरोपी दीपक इसी मौके का फायदा उठाकर परिवादी के घर आया। उसने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने गांव के जोहड़ में ले जाकर जबरदस्ती उसके साथ रेप किया। आरोपी शाम करीब 6 बजे पीड़िता को प्यारेलाल मेघवाल के घर के पास छोड़कर चला गया।
भाई ने ले जाते हुए देखा था
पीड़िता के भाई ने आरोपी को पीड़िता को ले जाते हुए देख लिया था, जिसके बाद उसने परिवादी को इसकी सूचना दी। परिवादी ने तुरंत पुलिस थाना मण्डेला में घटना की सूचना दी और मामला दर्ज कराया। न्यायालय में इस अपराध को साबित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने पैरवी की। न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद 21 गवाहों और 39 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दीपक को दोषी माना गया।
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