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पोक्सो एक्ट में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई


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पोक्सो एक्ट में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई

पोक्सो एक्ट में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई

जनमानस शेखावाटी सवंददाता : मोहम्मद अली पठान

चूरू : जिला मुख्यालय पर पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता ने सिमसिया बिदावतान गांव के राधा किशन पुत्र मोहन राम उम्र 20 साल को पोक्सो एक्ट में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेम सिंह शेखावत ने की। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ललित गौतम ने और परिवादिया की तरफ से एडवोकेट महेश प्रताप सिंह ने पैरवी की। घटना 30 अगस्त 2024 रात्रि की है। अभियुक्त एक घर में घुस गया और एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। मामले में 13 गवाहों के बयान हुए। आज सजा सुनाई गई है।

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