RLP कार्यकर्ता पर हमले करने वालों की जमानत खारिज:कोर्ट ने जानलेवा हमले का माना दोषी; धारदार हथियार से मारा था
RLP कार्यकर्ता पर हमले करने वालों की जमानत खारिज:कोर्ट ने जानलेवा हमले का माना दोषी; धारदार हथियार से मारा था
सीकर : सीकर में RLP कार्यकर्ता पर हमले के मामले में जिला जज ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट में पीड़ित के वकीलों ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया। सीकर जिला व सेशन जज राजेंद्र कुमार टुटेजा ने बहस सुनने के बाद RLP कार्यकर्ता हरीश खीचड़ पर हमला करने के आरोपी भैयाकलां, गच्छीपुरा निवासी घनश्याम पुरी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
पीड़िता को मरा समझकर भागे थे बदमाश
पीड़ित वकील एडवोकेट पुरषोतम शर्मा व एडवोकेट सुखदेव सिंह महला ने बताया- 17 अक्टूबर को शाम करीब 5 बजे हरीश खीचड़ के किसी काम से पालवास रोड स्थित गणेशराम रेजीडेंसी पर गए थे। वहां पर कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए करीब 15-16 लोगों ने हरीश की गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके बाद लाठी, सरियों व धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दोनों हाथ-पैर तोड़ दिए। हमले में RLP कार्यकर्ता बेहोश हो गया। हमलावर उसे मरा समझकर गले से सोने की चेन तोड़कर भाग गए। मामले में पीड़ित के भाई सुनील ने पुलिस थाना सदर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
मामले में पुलिस ने आरोपी घनश्याम पुरी को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। आरोपी ने जिला जज व सेशन जज के सामने जमानत याचिका पेश की, जहां पर पीड़ित के वकीलों ने तर्क दिया कि आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से आपराधिक सिंडीकेट के सदस्य के रूप में हत्या करने के उद्देश्य से हमला किया है।
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