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शराब तस्करी के मामले में 3 साल की जेल:20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा; 2016 में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने किया था गिरफ्तार


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शराब तस्करी के मामले में 3 साल की जेल:20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा; 2016 में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने किया था गिरफ्तार

शराब तस्करी के मामले में 3 साल की जेल:20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा; 2016 में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने किया था गिरफ्तार

श्रीमाधोपुर : श्रीमाधोपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अवैध शराब परिवहन के एक पुराने मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी धर्मपाल को तीन साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी है। यह सजा 2016 में दर्ज किए गए मामले में लंबे समय से चल रही सुनवाई के बाद सुनाई गई।

नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने किया था गिरफ्तार

2 मार्च 2016 को थोई थाना पुलिस ने कांवट रोड पर नाकाबंदी कर एक पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली थी। वाहन की जांच में ऑफिसर चॉइस ब्रांड की अंग्रेजी शराब के 52 कार्टून बरामद हुए थे। पुलिस ने मौके पर ही अवैध शराब को जब्त करते हुए आरोपी धर्मपाल पुत्र बिजाराम जाट, निवासी ढाणी तेतर वालों की तन सिरोही (नीमकाथाना), को गिरफ्तार कर लिया था।

मामले में चार्जशीट 2016 में ही दायर

थोई पुलिस ने राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद 4 मई 2016 को न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने समर्थन में कुल 5 गवाह और 7 प्रदर्श (सबूत) पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को दोषी ठहराया।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी हरफूल सिंह देवदा ने प्रभावशाली पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध सबूतों पर विस्तृत विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी धर्मपाल को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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