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पालनहार योजना के लिए लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन कराना जरूरी:सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कहा- नहीं होने पर रोक दी जाएगी सहायता राशि


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पालनहार योजना के लिए लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन कराना जरूरी:सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कहा- नहीं होने पर रोक दी जाएगी सहायता राशि

पालनहार योजना के लिए लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन कराना जरूरी:सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कहा- नहीं होने पर रोक दी जाएगी सहायता राशि

नीमकाथाना : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना के लाभार्थियों को वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन न होने की स्थिति में लाभार्थी की सहायता राशि रोक दी जाएगी।

मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से होगा

यह वार्षिक सत्यापन ई-मित्र केंद्रों या पालनहार योजना की मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा सकेगा। यह प्रक्रिया सभी लाभार्थियों के लिए जरूरी है ताकि योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे।

स्कीम से मिलती है आर्थिक मदद

पालनहार योजना राज्य की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी और स्टेट फ्लैगशिप स्कीम है। इसका उद्देश्य अनाथ या विशेष परिस्थितियों वाले बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

ये है प्रक्रिया

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र का पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। वहीं, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए शैक्षणिक सत्र में स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र नजदीकी ई-मित्र से अपलोड करवाकर नवीनीकरण कराना आवश्यक है।

बायोमीट्रिक सत्यापन करवाना जरूरी

इसके अतिरिक्त, आवेदक को स्वयं के जीवित होने का बायोमीट्रिक सत्यापन भी करवाना होगा। बच्चों के आंगनबाड़ी में पंजीकृत होने या विद्यालय में अध्ययनरत रहने का वार्षिक नवीनीकरण भी अनिवार्य रूप से कराना होगा।

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