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12 साल पुराने जानलेवा हमले के केस में फैसला


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12 साल पुराने जानलेवा हमले के केस में फैसला

5 आरोपियों को 5 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

जनमानस शेखावाटी सवंददाता : नैना शेखावत

नीमकाथाना : 12 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में शनिवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमंत जानू की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने रणजीत सिंह, रामसिंह, रूपसिंह (भाया), आशु सिंह और देवेंद्र सिंह (गनी) को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास और कुल 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

अधिवक्ता नत्थू सिंह तंवर ने बताया कि यह मामला 8 अगस्त 2013 का है। पांचों आरोपी परिवारजनों के साथ मिलकर लोहे के पाइप, लाठी और सरिए लेकर बजरंग सिंह के घर में घुस गए थे। आरोपियों ने बजरंग सिंह, सोहन कंवर, झाबर सिंह और चंदा कंवर पर जान से मारने की नीयत से हमला किया।

झाबर सिंह को घर से घसीटकर बाहर फेंका गया और सिर, आंख व जबड़े पर गंभीर चोटें पहुंचाई गईं। इस घटना के बाद परिवादी लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने 12 साल बाद आरोपियों को दोषी पाया। अदालत ने विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई : धारा 147: 2 वर्ष कठोर कारावास व ₹1,000 जुर्माना, धारा 148: 3 वर्ष कठोर कारावास व ₹1,000 जुर्माना, धारा 323: 1 वर्ष कारावास व ₹1,000 जुर्माना, धारा 457: 5 वर्ष कठोर कारावास व ₹2,000 जुर्माना, धारा 325: 5 वर्ष कठोर कारावास व ₹2,000 जुर्माना, धारा 326: 5 वर्ष कठोर कारावास व ₹3,000 जुर्माना, अदालत ने सभी सजाएं एक साथ चलने के आदेश दिए।

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