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पुलिस दल पर हमले के मामले में छह आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा


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पुलिस दल पर हमले के मामले में छह आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा

पुलिस दल पर हमले के मामले में छह आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : नैना शेखावत

सीकर : अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या-1 की अदालत ने शनिवार को बहुचर्चित श्यामपुरा पुलिस दल हमला मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने छह आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई है, जबकि अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

क्या है मामला

यह घटना वर्ष 2016 की है। सीकर जिले के सदर थाना क्षेत्र के श्यामपुरा गांव में पुलिस टीम मुलजिम को पकड़ने गई थी। तभी बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान तत्कालीन सदर थाना अधिकारी सहित कई पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया गया था।

पुलिस की कार्रवाई

हमले के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की और करीब तीन दर्जन (लगभग 36) आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने, जानलेवा हमला करने और पुलिस कर्मियों को बंधक बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे।

अदालत का फैसला

लगभग नौ साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने आज फैसला सुनाया।

  • छह आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई।
  • बाकी आरोपियों को बरी कर दिया गया।

महत्व

यह फैसला पुलिस दल पर हमले जैसे गंभीर मामलों में अदालत की सख्त भूमिका को दर्शाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

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