खेतड़ी में तंबाकू विक्रेताओं को चेतावनी:30 सितंबर तक वेंडर लाइसेंस नहीं लिया तो बिक्री होगी गैरकानूनी
खेतड़ी में तंबाकू विक्रेताओं को चेतावनी:30 सितंबर तक वेंडर लाइसेंस नहीं लिया तो बिक्री होगी गैरकानूनी

खेतड़ी : खेतड़ी नगरपालिका के सभा कक्ष में तंबाकू विक्रेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में तंबाकू वेंडर लाइसेंस प्रक्रिया पर आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। अधिशासी अधिकारी नागरमल गुर्जर ने स्पष्ट किया कि तंबाकू के नियंत्रण के लिए सरकार ने वेंडर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर के बाद बिना लाइसेंस तंबाकू बेचना गैरकानूनी होगा।
एसआरकेपीएस के राजन चौधरी ने चिंताजनक आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि राजस्थान में हर दिन तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण लगभग 200 लोगों की मृत्यु होती है। उन्होंने कोटपा अधिनियम की जानकारी देते हुए विक्रेताओं को कानून का पालन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला में लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और शुल्क की जानकारी दी गई। विशेष निर्देश दिए गए कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।
बैठक में पालिकाध्यक्ष गीता सैनी, लीलाधर सैनी, एसआई सुनील सैनी, डॉ सोमदत्त भगत, नगेंद्र सिंह सोढ़ा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। यह पहल शहर को स्वस्थ और जागरूक समाज बनाने की दिशा में एक कदम है।