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चिड़ावा में नकली पशु आहार बेचने का भंडाफोड़, गोदाम से भारी मात्रा में नकली खल जब्त, एक गिरफ्तार


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चिड़ावा में नकली पशु आहार बेचने का भंडाफोड़, गोदाम से भारी मात्रा में नकली खल जब्त, एक गिरफ्तार

सिंघाना रोड पर अडूका रेलवे फाटक के पास कार्रवाई, 57 भरे हुए व 27 खाली कट्टे बरामद, कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : निरंजन सैन

चिड़ावा : शहर के सिंघाना रोड स्थित अडूका रेलवे फाटक के निकट एक पशु आहार गोदाम पर मंगलवार को पुलिस ने दबिश देकर नकली खल के भरे और खाली कट्टे बरामद किए। कार्रवाई महाराष्ट्र की प्रसिद्ध पशु आहार कंपनी केसर भोग की ओर से दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर की गई। पुलिस ने मामले में एक दुकानदार को हिरासत में लिया है।मामले की शिकायत केसर भोग कंपनी के सुपरवाइजर सचिन शर्मा द्वारा दी गई थी। उन्होंने बताया कि सिंघाना रोड पर स्थित एक दुकान पर कंपनी के नाम का उपयोग करते हुए नकली खल बेची जा रही है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी की। पुलिस टीम ने सुपरवाइजर के साथ मिलकर सिंघाना रोड स्थित डालमिया की ढाणी में महालक्ष्मी सप्लायर्स नामक दुकान और गोदाम की जांच की। जांच के दौरान गोदाम में केसर भोग शुद्ध बिनौला खल के नाम से 57 भरे हुए और 27 खाली कट्टे बरामद हुए। सभी कट्टों पर कंपनी का नाम और लोगो छपा हुआ था, जिससे यह आशंका और मजबूत हुई कि उत्पाद नकली हैं।

दुकानदार का पक्ष
दुकान व्यापारी केशव ने अपनी सफाई में बताया कि पुराने कट्टों के खराब हो जाने के कारण उसने कंपनी के नाम वाले बारदाने अन्यत्र से मंगवाए थे, जिनमें उसने पहले से मौजूद खल को भरकर रखा था। उसने यह भी दावा किया कि गोदाम में किसी प्रकार की नकली खल नहीं बेची जा रही है।

मामले की जांच चिड़ावा थाना एसआई ताराचंद यादव के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के दौरान चौकी प्रभारी बलवीर चावला, कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, अमित डाटिका, अंकित राव और चालक जोगेंद्र बराला उपस्थित थे। पुलिस ने व्यापारी रवि बंसल को कॉपीराइट उल्लंघन और ब्रांड धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।ताराचंद यादव ने बताया कि केसर भोग कंपनी की ओर से दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गोदाम की तलाशी ली गई, जहां कंपनी के नाम से भरे 57 कट्टे और 27 खाली कट्टे मिले। मामले की जांच आगे जारी है।

इससे पहले भी नकली उत्पादों की बिक्री के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ समय पहले स्थानीय बाजारों में प्रसिद्ध ब्रांड्स के नाम पर नकली तार, देसी घी, और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं बेचने पर भी कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस का कहना है कि इस प्रकार के मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

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